कौन से किसान नहीं हैं पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र? इस बार नहीं आएगी उनके खाते में राशि

किसान सम्मान योजना के तहत निम्न स्तर के किसानों को हर साल 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है. यह आर्थिक मदद हर 4 महीने बाद 2000-2000 रुपए की किस्तों में मुहैया कराई जाती है.

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हालांकि, यह राशि सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलती है जो एक तय सीमा से नीचे की आय अर्जित करते हैं. इसके अलावा भी कई ऐसे कारक हैं जो किसान को इस योजना के तहत लाभार्थी बनने से रोक सकते हैं. 

आइए जानते हैं कि कौन से किसान नहीं हैं पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र?

वह किसान जिनके पास सरकारी खेत, किसी ट्रस्ट के खेत व सहकारी खेत आदि हों वह इस योजना से बाहर होते हैं. 

– ऐसे किसान परिवार जिनके घर में पहले या वर्तमान में किसी शख्स के पास संवैधानिक पद हो. – सांसद व विधायक भी इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं. राज्य विधान परिषद सदस्यों के परिवार, नगर – निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष. – केंद्र या राज्य सरकारों, कार्यालयों और विभागों के वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी.

– केंद्र या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और संबद्ध कार्यालयों या केंद्र के तहत स्वायत्त संस्थानों के वर्तमान या पूर्व अधिकारी – स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी. हालांकि, मल्टी-टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी या समूह डी कर्मचारियों इस योजना का गिस्सा हो सकते हैं. – वे पेंशनभोगी जो 10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं.

– जिन्होंने पिछले आकलन वर्षों में आयकर का भुगतान किया है. – अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट व अन्य पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत व्यक्ति भी इस योजना का हिस्सा नहीं हो सकते. ऐसे किसान जो इस योजना के लिए अपात्र हैं पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर राशि को रिफंड कर सकते हैं.